वायुसैनिकों की हत्या का मामलाः कोर्ट में यासीन मलिक बोला- मुझे फंसाया गया है - GRAMEEN SANDESH

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वायुसैनिकों की हत्या का मामलाः कोर्ट में यासीन मलिक बोला- मुझे फंसाया गया है


 

टाडा कोर्ट ने चार वायुसैनिकों की हत्या के मामले में जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक समेत सात अन्य पर आरोप तय करते हुए सीबीआई को कोर्ट में सबूत पेश करने के लिए कहा है। सोमवार को टाडा कोर्ट के स्पेशल जज सुभाष गुप्ता ने सीबीआई को सबूत पेश करने के लिए 30 मार्च तक का वक्त दिया है।
 

 
तीस साल बाद इस मामले में शनिवार को आरोप तय किए गए थे। मामले में 30 वर्ष से बहस न हो पाने के कारण आरोप तय करने की प्रक्रिया लंबित चल रही थी। सोमवार को मामले की दोबारा सुनवाई हुई।

सुनवाई में यासीन और एक अन्य को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान यासीन ने कोर्ट से कहा कि उसके खिलाफ झूठा केस बनाया गया है। यासीन ने उसको सजा न देने की अपील की और कहा कि इस मामले का अभी ट्रायल चलना चाहिए।
 


मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के अपहरण मामले की सुनवाई टली



टाडा कोर्ट के स्पेशल जज ने शनिवार को यासीन मलिक, अली मोहम्मद मीर, मंजूर अहमद सोफी उर्फ मुस्तफा, जावेद मीर उर्फ नलका, नाना जी उर्फ सलीम, जावेद अहमद जरगर और शौकत अहमद बख्शी पर आरपीसी की धारा 302, 307,120-बी, टाडा एक्ट 1987 की धारा 3 (3), आर्म्स एक्ट की धारा 7/27 के तहत पहले से पेश सबूतों के आधार पर आरोप तय किए थे।  
 
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण मामले की सुनवाई को कोर्ट ने टाल दिया है। फिलहाल, 20 मार्च तक इसकी सुनवाई टली है। यासीन मलिक और उक्त लोगों का इस मामले में भी नाम शामिल है। 1990 में मुफ्ती की बेटी का अपहरण हुआ था जिसे छुड़ाने के लिए आतंकियों को छोड़ा गया था।



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