जबलपुर
जिला
दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने जिले के सभी अनुविभागीय
दंडाधिकारियों को दीपावली पर्व के दौरान आतिशबाजी के सुरक्षित विक्रय को लेकर राज्य
शासन के गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश
दिये हैं। जिला दंडाधिकारी ने आदेश में सभी पटाखा लायसेंसधारियों को भी लायसेंस की
शर्तों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है।
आदेश
में जिला दंडाधिकारी ने आतिशबाजी के स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के अनुज्ञप्ति
प्राप्त दुकानों के बीच विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक
सुरक्षा दूरी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं। अनुविभागीय दंडाधिकारियों से
कहा गया है कि जान-माल की सुरक्षा को देखते हुए, अस्थायी दुकानों
के भीतर आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में ही रखा जाना
सुनिश्चित किया जाये। इन दुकानों के अंदर लकड़ी के रेकों और दुकान के आगे कपड़ों
के शामियानों या टेंट का उपयोग किसी भी स्थिति में न हो।
आदेश
में कहा गया है कि पटाखों की दो अस्थाई दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी तथा किसी भी
संरक्षित स्थल से 50 मीटर की दूरी सुनिश्चित की जाये। पटाखा दुकाने एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं हों।
अनुविभागीय दंडाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने भी कहा गया है कि दुकानों के भीतर
प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल लेम्प,
गैस लेम्प और खुली बिजली की बत्तियों
का प्रयोग किसी भी तरह न किया जाये। बिजली की लाइनें पूरी तरह सुरक्षित हों तथा
प्रत्येक पंक्ति के लिए मास्टर स्विच लगा हो।
आदेश
में अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अवैध रूप से आयातित आतिशबाजी के विक्रय पर रोक
लगाने हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं तथा रिड्यूस्ड
एमिशन (इम्प्रूवड क्रैकर्स) और ग्रीन क्रैकर्स का विक्रय किये जाने के माननीय
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कराने कहा गया है।